अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि प्रधान कार्यपालक अधिकारी
2.
इन कार्यालयों में क्षेत्रीय सचिवों की नियुक्ति की गईं, जिनके ऊपर इलाहाबाद स्थित मुख्यालय के सचिव प्रधान कार्यपालक के रूप में कार्यरत रहते हैं।
3.
अधिनियम में यह अपेक्षा की गई है कि प्रधान कार्यपालक अधिकारी तथा प्रधान वित्तीय अधिकारी या समान कार्य निष् पादित करने वाले व् यक्ति यह प्रमाणित को कि प्रत् येक फाइल की गई या प्रस् तुत की गई वार्षिक या त्रैसासिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण सही तथा उचित रूप से कम् पनी के प्रचालनों के परिणाम दर्शाते है।
4.
संस् थान के निदेशक प्रधान कार्यपालक अधिकारी होते है, वे ही परिषद के निर्णय के कार्यान् वयन के लिए उत् तरदायी होते है, जो कि सरकार से प्राप् त वित् तीय अनुमोदन पर निर्भर करता है, निदेशक मुख् य कार्यकारी (प्रशा. एवं वित् त) (मु. का. (प्र व वि) जो प्रशासनिक एवं वित् तीय कार्य विविध क्षमताओं के वरिष् ठ अधिकारियों के टीम के साथ मिलकर किया जाता है ।